नवीन चन्दोला- थराली/चमोली।
नगर पंचायत थराली के भेंटा क्षेत्र में चिन्हित खसरा संख्या-9 की भूमि पर शिल्ट/खनिज/मलवा (आरपीएम) नीलामी की शर्तें निर्धारित की गई थीं,जिस स्थान पर खनन का कार्य जारी था।
सूत्रों के अनुसार, भेंटा में कुल 1.056 हेक्टेयर भूमि में से केवल 0.225 हेक्टेयर क्षेत्र (112×20 वर्ग मीटर, गहराई 1 मीटर) तक ही खनन की अनुमति दी गई थी, जिसमें कुल अधिकतम मात्रा 4050 टन निर्धारित की गई थी, इस खनन क्षेत्र को 16 चक्र की बोली प्रक्रिया के बाद देवेंद्र नेगी(उर्फ- देवा) ने 12 लाख 50 हजार की उच्चतम बोली लगाकर खरीदा था।
लेकिन स्थानीय लोगों व पर्यावरणविदों ने आरोप लगाया था कि 4050 टन उपखनिज उठाने के बावजूद तय सीमा से बहुत अधिक मात्रा में खनिज निकाला जा रहा था, प्रातः लगभग 5 बजे से देर शाम लगभग 7 बजे तक नियमों के विरुद्ध रीवर ड्रेजिंग (खनन) कार्य किया जा रहा था,साथ ही उप खनिज को रात के समय ट्रकों के जरिए बाहर ले जाया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन और सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही थी, इतना ही नहीं, आस-पास के जलस्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा था।
इस संबंध में आज बुधवार को जिला खनन अधिकारी चमोली अंकित चंद ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर उक्त स्थान का निरीक्षण किया, और माल (उप खनिज)को नापा भी गया।
इस सम्बन्ध में आज बुधवार को जिला खनन अधिकारी चमोली अंकित चन्द ने स्थलीय निरीक्षण कर बताया कि भेंटा में खनन कार्य (रीवर ड्रेजिंग) नियमानुसार किया गया है, उक्त स्थान और उसके बगल वाले स्थान में भी देवेंद्र सिंह नेगी के नाम पर खनन का पट्टा हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी के स्तर से उन्हें मशीन की परमिशन मिल गई है, और आज ही शासन से मशीन की परमिशन भी मिल जाएगी।
उन्होंने कहा निरीक्षण में यह पाया गया कि जिस स्थान पर खनन कार्य चल रहा था, उसके बगल में जो नया रिवर ड्रेजिंग (खनन) का पट्टा स्वीकृत हुआ है, जो कि देवेंद्र सिंह नेगी के नाम स्वीकृत हुआ हैं।
